अमरोहा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष रमाशंकर सिंह ने बीमा कंपनी को पीड़िता को मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत पांच लाख रुपये नौ प्रतिशत की दर से भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही वाद व्यय के रूप व आर्थिक, मानसिक कष्ट के लिए में 10-10 हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया।
थाना रजबपुर क्षेत्र के गांव जलालपुर कलां निवासी संतोष देवी ने उपभोक्ता फोरम में आठ सितंबर 2020 को वाद दायर किया था। जिसमें कहा था कि उसका बेटा सुभाष (24) की नौ जून 2018 को शाम पांच बजे हादसे में मौत हो गई थी। वह परिवार में एकमात्र कमाने वाला सदस्य था और उस पर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। उसके पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। उसका पुत्र सुभाष मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत पांच लाख रुपये के लिए बीमित था। उसने बीमे की धनराशि के लिए दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी में आवेदन किया, लेकिन बीमा कंपनी ने उसका आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मृतक बीए का छात्र था और पूरे परिवार में अकेला कमाने वाला सदस्य नहीं था। बल्कि उसकी मां ही परिवार की मुखिया एवं कमाने वाली थी। फोरम अध्यक्ष रमाशंकर सिंह व सदस्य अंजू रानी ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद बीमा कंपनी को पांच लाख रुपये नौ प्रतिशत की दर से भुगतान करने, वाद व्यय के रूप व आर्थिक, मानसिक कष्ट के लिए में 10-10 हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया।