अमरोहा। कमिश्नर आंजनेय कुमार ने जिला पंचायत अध्यक्ष ललित तंवर के चचेरे भाई की कॉलोनी के नक्शे के खिलाफ डीएम के आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही पत्रावली को पुन: सुनवाई के लिए डीएम कोर्ट भेज दिया है।
तिरुपति रियल्टर्स ने बाहर चुंगी अमरोहा में जमीन खरीदी थी। इसके मानचित्र को 29 मई 2024 को नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र अमरोहा स्वीकृति दे दी थी। लेकिन, फजल अंसारी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। जिसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट अमरोहा न्यायालय ने 4 फरवरी को सुनवाई करते हु़ए मानचित्र स्वीकृति को रद्द कर दिया था। इसके बाद मुरादाबाद कमिश्नर न्यायालय ने तिरुपति रियल्टर्स की याचिका को स्वीकार करते हुए जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया। कहा है कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाए। आदेश में जिला मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया कि वह सभी साक्ष्यों की पुनः समीक्षा कर कोई भी निर्णय तथ्यों के गहन परीक्षण के बाद लें। साथ ही कमिश्नर न्यायालय ने पत्रावली को पुन: सुनवाई के लिए डीएम कार्यालय भेज दिया है।