अमरोहा। नौगांवा सादात थानाक्षेत्र के बीलना गांव में 2021 में पांच वर्षीय ताबिश के अपहरण, हत्या और शव छिपाने के मामले में अदालत ने आरोपी अराफात और समीर को सभी आरोपों से बरी कर दिया। जिला जज की अदालत ने अभियोजन के साक्ष्यों को पर्याप्त और भरोसेमंद नहीं माना और दोनों को संदेह का लाभ दिया।
अदालत ने कहा कि अभियोजन यह साबित नहीं कर सका कि दोनों ने 30 लाख रुपये की फिरौती के लिए बच्चे का अपहरण कर हत्या के बाद शव मस्जिद की छत पर छिपाया था। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था।
फिरौती वाला पत्र किसने गेट पर रखा और उसे अराफात ने ही लिखा था, यह भी साबित नहीं हुआ। लास्ट सीन का साक्ष्य और गवाह मुस्तकीम की गवाही भी अदालत को विश्वसनीय नहीं लगी। सेलो टेप की बरामदगी को लेकर भी पुख्ता प्रमाण नहीं मिला कि वह वही टेप था, जिसे समीर ने खरीदा था।
अराफात पर आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस कार्रवाई पर भी अदालत ने सवाल उठाए। अभियोजन अपहरण, हत्या, शव छिपाने, पुलिस पर फायरिंग और तमंचा रखने के आरोप उचित संदेह से परे साबित नहीं कर सका।