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सराफा मार्केट में लूट के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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शहर कोतवाली क्षेत्र की सर्राफा मार्केट में करीब दो माह पहले हुई लूट के मामले में आरोपी की जमानत याचिका जिला जज की अदालत ने खारिज कर दी है। जिससे जेल में बंद अन्य आरोपियों में भी खलबली मच गई है। उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं।
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11 मई को सर्राफा मार्केट में व्यापारी बिट्ठल राव के यहां दिनदहाड़े लूट की वारदात हुई थी। जिसका खुलासा पुलिस ने पच्चीस मई को किया था। पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों में मोहल्ला मछरट्टा निवासी यू ट्यूब पोर्टल का संचालक आशेकीन कुरैशी, दिल्ली के थाना सीलमपुर के शांतिनगर निवासी आसिफ, शहर के मोहल्ला मजापोता निवासी अजहर, मोहल्ला चिल्ला निवासी आमिर शामिल थे। इसके अलावा वारदात अंजाम देने में शामिल उनके दो साथी सचिन व संजू निवासी मनोहर कालोनी थाना व कस्बा हस्तिनापुर को फरार बताया गया था। खुलासे के दिन ही रात को मुठभेड़ के दौरान आरोपी सचिन गोली लगने से घायल हो गया था।
जबकि, संजू पुलिस टीम को चकमा देकर फरार हो गया था। आरोपी संजू के खिलाफ मेरठ में 13 मुकदमे दर्ज हैं। उसने अदालत में समर्पण कर दिया था। करीब एक सप्ताह पहले पुलिस ने उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। सर्राफा व्यापारी से लूटी गई 350 ग्राम चांदी बरामद करने का दावा किया था। इस मामले में आरोपी अजहर ने जिला जज की अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया। वादी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार जैन ने उसकी जमानत पर आपत्ति जताई। उन्होंने बताया कि अदालत ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। जिससे जेल में बंद मामले में अन्य आरोपियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
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