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Amroha News: हत्या की कोशिश के आरोपी की जमानत निरस्त

Thu, 19 Dec 2024 01:05 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
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अमरोहा।
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शर्ताें का उल्लंघन करने के मामले में कोर्ट ने हत्या की कोशिश के आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्त कर दी है। वहीं, कोर्ट की अनुमति के बिना आरोपी देश नहीं छोड़ सकता। अगर उसके पास पासपोर्ट है, तो उसे जमा करना होगा। मामले में आरोपी ने भी पीड़ित समेत छह लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज करा दिया। जबकि, विवेचक पर भी गंभीर आरोप लगाए थे।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी ने बताया कि रजबपुर क्षेत्र के नरैना कलां गांव में वीरेंद्र सिंह का परिवार रहता है। उनका बेटा तुषार नौ जुलाई की रात करीब 10:15 बजे रजबपुर से घर जा रहा था। वहीं, रास्ते में तुषार दोस्त प्रीत निवासी नरैना खुर्द से मिलने उसका घर चला गया था। प्रीत व तुषार बातें कर रहे थे तभी काफूरपुर रेलवे स्टेशन की ओर से एक बाइक पर सवार ईंट का रढ़ा निवासी गोलू उर्फ दीपेंद्र, शाहबाजपुर निवासी नमित व नौगांवा सादात के अलीपुरा गांव निवासी अंकुल वहां पहुंचे। आरोपी ने तुषार के ऊपर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर दिया। तुषार के दाहिने हाथ में गोली लगी। वहीं, भीड़ जुटने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया।
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मामले में पुलिस ने तुषार के पिता की तहरीर पर तीनों के खिलाफ हत्या की कोशिश की रिपोर्ट दर्ज की है। इसके बाद आरोपी गोलू ने कोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी गोलू ने कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन किया। पीड़ित को धमकाया। विवेचक पर भी गंभीर आरोप लगाए। उधर, अग्रिम जमानत का फायदा उठाकर गोलू ने तुषार समेत छह लोगों पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया। मामले में विवेचक ने आरोपी गोलू पर जमानत एवं शर्तों का उल्लंघन करने के मामले में आवेदनपत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट तृतीय ईश्वर सिंह ने सुनवाई की और गोलू की अग्रिम जमानत निरस्त कर दी है।
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