मुस्लिम कमेटी की प्रबंध समिति के चुनाव में हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना के मामले में सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज व चिट्स मुरादाबाद को तलब किया है। उन पर हाईकोर्ट के आदेश को अनदेखी करने का आरोप है।
26 जून 2024 को शहर में मुस्लिम कमेटी की साधारण सभा की बैठक में संस्थापक सदस्यों व प्रबंध समिति के निर्वाचित सदस्यों ने हाजी खुर्शीद अनवर को निर्विरोध अध्यक्ष चुना था। इसके बाद हाजी खुर्शीद के नेतृत्व वाली प्रबंध समिति का पंजीकरण करने के लिए सात जुलाई 2024 को सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज व चिट्स मुरादाबाद के कार्यालय में प्रार्थनापत्र दिया था, लेकिन प्रबंध समिति का पंजीकरण सहायक रजिस्ट्रार ने नहीं किया।
मामले में हाजी खुर्शीद ने हाईकोर्ट में अवमानना का मामला दायर किया। हाईकोर्ट ने आदेश में छह सप्ताह में संस्था का पंजीकरण करने का आदेश दिया था। आरोप है कि इसके बाद भी सहायक रजिस्ट्रार ने हाजी खुर्शीद की समिति का पंजीकरण न करके 21 अक्तूबर 2024 को कथित रूप से 29 जुलाई 2024 को कराए गए चुनाव को पत्रावली में शामिल कर लिया।
हाइकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए मामले को एसडीएम सदर की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। समिति के चेयरमैन मंसूर अहमद एडवोकेट ने बताया कि हाजी खुर्शीद की हाईकोर्ट ने दायर अवमानना याचिका को स्वीकार करते हुए सहायक रजिस्ट्रार को दो अप्रैल को तलब किया है।