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Amroha News: लेखपाल ने ली एक लाख की रिश्वत, दर्ज होगा केस

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अमरोहा। मंडी धनौरा तहसील के लेखपाल लक्ष्मन सिंह ने किसान की जमीन कब्जामुक्त कराने के नाम पर एक लाख रुपये की रिश्वत ली। बाद में न तो रुपये वापस दिए और न जमीन कब्जा मुक्त कराई।
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इतना ही नहीं किसान की पत्नी को अपने कमरे पर बुलाकर साथियों के साथ मिलकर मारपीट की। मामले में न्यायालय ने लेखपाल और जमीन पर कब्जा करने वाले आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही मंडी धनौरा पुलिस से सात दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है।
मंडी धनौरा क्षेत्र के गांव में किसान का परिवार रहता है। वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। किसान की पत्नी बंटी का आरोप है कि उनकी खाता संख्या 00221 में पैतृक जमीन है। कुल क्षेत्रफल 0.2140 हेक्टेयर जमीन किसान और उसके परिवार वालों के नाम दर्ज है। कुछ साल पहले किसान ने अपनी जमीन पहाड़पुर गांव के रहने वाले मंसूरी को ठेके पर खेती करने के लिए दी थी लेकिन बाद में मंसूरी ने न तो जमीन के ठेके के रुपये दिए और न जमीन छोड़ी। 29 अगस्त 2024 को किसान ने मंसूरी और उसके बेटे अभिलाश से अपनी जमीन छोड़ने के लिए कहा तो आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित किसान और उसके परिवार वालों ने हल्का लेखपाल लक्ष्मन सिंह से जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की। आरोप है कि इस दौरान लेखपाल लक्ष्मन सिंह ने जमीन कब्जामुक्त करने के नाम पर एक लाख रुपये रिश्वत के रूप में लिए लेकिन बाद में न तो जमीन को कब्जामुक्त कराया और न रुपये वापस दिए।
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28 सितंबर 2024 को 12:30 बजे लेखपाल लक्ष्मन सिंह ने किसान की पत्नी को अपने कमरे पर बुलाया। इस दौरान आरोपी मंसूरी और उसका बेटा अभिलाश पहले से मौजूद थे। तभी आरोपियों ने किसान की पत्नी बंटी के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। कहा कि तुम्हें जमीन नहीं मिलेगी और तुम्हारे एक लाख रुपये भी नहीं मिलेंगे।
शोर सुनकर एकत्र हुई भीड़ ने किसान की पत्नी को बचाया। इस दौरान आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा किसान की पत्नी बंटी ने न्यायालय की शरण ली।
मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ओमपाल सिंह ने प्रकरण को गंभीरता से लिया और मंडी धनौरा पुलिस को लेखपाल लक्ष्मन सिंह और जमीन पर कब्जा करने वाले मंसूरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही सात दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट न्यायालय में तलब की है।
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