अमरोहा। पांच महीने पहले छह साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी तहेरे भाई को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। गिरफ्तारी के बाद से ही दोषी जेल में बंद था, तमाम प्रयासों के बाद भी उसे जमानत नहीं मिल सकी थी।
यह वारदात रजबपुर थानाक्षेत्र के गांव में हुई थी। यहां पर किसान का परिवार रहता है। नौ अगस्त 2025 की शाम करीब चार बजे किसान की छह वर्षीय बेटी घर में थी। तभी, उसका तहेरा भाई बच्ची को बहलाकर अपने साथ जंगल में लेकर गया और गन्ने के खेत में दुष्कर्म किया। बच्ची का शोर सुनकर पड़ोस के खेत में घास काट रही पीड़िता की चाची मौके पर पहुंची तो आरोपी वहां से भाग निकला।
घटना के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। गन्ने के खेत में लहूलुहान हालत में पड़ी बच्ची को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने भी जांच पड़ताल की थी। एसपी अमित अमित कुमार आनंद ने भी घटनास्थल का मुआयना किया था। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया था। तभी से वह जेल में बंद है।
पुलिस ने एक महीने में मजबूत साक्ष्यों के साथ विवेचना पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में चल रही थी। एफएसएल रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई।
न्यायालय ने 20 सितंबर 2025 को पहली सुनवाई की और मुकदमे को ट्रायल पर ले लिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुना। शनिवार को न्यायालय ने साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर पीड़िता के तहेरे भाई को दोषी करार दिया था। सोमवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। संवाद