अमेठी सिटी। तिलोई तहसील के एसडीएम अमित सिंह व तहसीलदार अभिषेक यादव हाईकोर्ट में लंबित अवमानना याचिका में हलफनामा दाखिल करने हाजिर नहीं हुए। नतीजतन उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी हो गया। इसके बाद दोनों अधिकारी सीजेएम कोर्ट सुल्तानपुर में हाजिर हुए और जमानत अर्जी पेश की। प्रभारी सीजेएम शुभम वर्मा ने हाईकोर्ट में नियत तिथि पर पेश होने की शर्त रखते हुए उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
तहसील तिलोई के शाहमऊ गांव निवासी याची विक्रम सिंह ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। याचिका में तिलोई तहसील के एसडीएम अमित सिंह, तहसीलदार अभिषेक यादव, खंड विकास अधिकारी राजकुमार शर्मा व ग्राम प्रधान डॉ. मुस्कान को विपक्षी बनाया है। याचिका में सुनवाई के लिए पांच जनवरी की तिथि नियत है।
मामले में पिछली पेशी पर हलफनामा दाखिल करने के लिए एसडीएम व तहसीलदार को पेश होना था, लेकिन उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया। हाईकोर्ट ने दोनों अफसरों की लापरवाही पर उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया और उन्हें सीजेएम कोर्ट में हाजिर होकर उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इसके बाद एसडीएम अमित सिंह व तहसीलदार अभिषेक यादव ने बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हाजिर होकर जमानत अर्जी पेश की। प्रभारी सीजेएम शुभम वर्मा ने दोनों अधिकारियों को हाईकोर्ट में नियत तिथि पर पेश होने की शर्त पर जमानत दे दी।