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बिना वोटर आईडी कार्ड भी मतदान कर सकेंगे वोटर

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गौरीगंज (अमेठी)। विधानसभा चुनाव के दौरान मत प्रतिशत में वृद्धि हो सके तथा मतदाताओं को परेशानी न हो इसके लिए लगातार आयोग व जिला प्रशासन सक्रिय है। मतदाता पहचान पत्र खो जाने की दशा में मतदान से वोटर वंचित नहीं हो इसके लिए 12 पहचान पत्रों को मान्यता दी गई है। वोटर आईडी कार्ड नहीं होने पर भी किसी एक फोटोयुक्त पहचान पत्र को दिखाकर मतदान करने की सुविधा वोटर को मिलेगी। आयोग का निर्देश मिलने के बाद बूथों पर अधिकृत पहचान पत्रों की सूची प्रदर्शित की जाएगी।
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27 फरवरी को गौरीगंज, अमेठी, जगदीशपुर व तिलोई विधानसभा के 898 मतदान केंद्र के 1620 बूथों पर 14,27,384 मतदाता मतदान करेंगे। विधानसभा चुनाव में शत-प्रतिशत मतदान हो इसके लिए निर्वाचन आयोग ने हर संभव प्रयास किए हैं। हर मतदाता के पास पहचान पत्र हो। इसके लिए साल भर मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाया जाता है। इन सबके बाद भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिनके पास वोटर कार्ड नहीं हैं या फिर वोटर कार्ड खो गया है।
ऐसे वोटरों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे मतदान के दिन वोटर आईडी कार्ड नहीं होने पर भी मतदाता 12 विकल्प के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग बूथ पर कर सकेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजकुमार दुबे ने बताया कि फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाना होता है।
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कई बार देखा जाता है कि मतदाता के पास फोटो युक्त पहचान पत्र नहीं होता है या फिर उसमें छोटी-छोटी गलतियां होती हैं। ऐसे में मतदाता अपनी पहचान कुल 12 तरह से सिद्ध करके बूथ पर अपना वोट डाल सकता है। सभी बूथों पर अधिकृत विकल्प पहचान पत्र की सूची चस्पा कराने के साथ मतदान कार्मिकों को एक भी पहचान पत्र होने पर मतदाता को मतदान से वंचित नहीं करने का निर्देश दिया गया है। मतदाता को मतदान से वंचित करने की दशा में कार्रवाई की चेतावनी दी है।
इन विकल्पों का किया जा सकता प्रयोग
मतदान के दिन वोटर आईडी कार्ड नहीं हो पर मतदाता को अपने पास आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर की ओर से जारी फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की ओर से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आरबीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र व प्रदेश सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से जारी फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए सरकारी पहचान पत्र के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी यूनीक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड में एक पहचान पत्र रखना होगा।
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