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Amethi News: जिरह न करने पर अवसर समाप्त

Sun, 04 Jan 2026 12:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
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अमेठी सिटी। संग्रह अमीन हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुल्तानपुर संध्या चौधरी की कोर्ट ने साक्षी इंस्पेक्टर अमर सिंह से बचाव पक्ष की ओर से जिरह न करने पर कड़ा रुख अपनाया।
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कोर्ट ने जिरह का अवसर समाप्त करते हुए आरोपियों का बयान दर्ज करने और सफाई साक्ष्य पेश करने के लिए सात जनवरी की तिथि तय की है।। अदालत ने सभी आरोपियों को अगली तिथि पर व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।
अमेठी मुसाफिरखाना के भद्दौर निवासी संग्रह अमीन सुरेश यादव और उनके भतीजे बृजेश यादव की 27 फरवरी 2023 को चुनावी रंजिश में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपी जलालुद्दीन समेत दर्जन भर आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चल रहा है।
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सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में शीघ्र विचारण के निर्देश दिए हैं, जिस कारण अदालत लगातार सुनवाई कर रही है। शुक्रवार को पत्रावली अग्रिम आदेश के लिए सुरक्षित कर ली गई थी।
इस मामले में 11 आरोपियों की ओर से पूर्व में साक्षी कोतवाल अमर सिंह से जिरह न करने पर अदालत ने जिरह का अवसर समाप्त कर दिया था। बाद में आरोपियों की अर्जी पर अदालत ने उन्हें दोबारा सशर्त जिरह का अवसर दिया था। अदालत के आदेश पर साक्षी कोतवाल शुक्रवार को दोबारा जरिए वीडियो कांफ्रेंसिंग हाजिर हुए थे, लेकिन आरोपियों की ओर से जिरह करने के बजाय मौका मांगा गया। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए पत्रावली अगली कार्यवाही के लिए आदेश तक सुरक्षित करने के साथ ही सुनवाई की नई तिथि तय कर दी।
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