गौरीगंज (अमेठी)। मार्च में संभावित बोर्ड परीक्षा के साथ विधानसभा चुनाव को सकुशल निपटाने के लिए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। सामूहिक संक्रमण के साथ हिंसा न फैले इसके लिए जिला प्रशासन ने मार्च माह तक जिले में धारा 144 लागू कर दी है। इस दौरान अनावश्यक भीड़-भाड़ कर माहौल खराब करने की दशा में संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने लोगों से कोविड संक्रमण को देखते हुए अनावश्यक बाहर न निकलने के साथ सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने की अपील की है।
एडीएम राजकुमार द्विवेदी ने आगामी त्योहारों/पर्वों, विभिन्न संस्थाओं में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के साथ विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिले की सीमा में निषेधाज्ञा लागू की है। एडीएम ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन व कोविड संक्रमण से बचाव के लिए भीड़-भाड़ नहीं हो तथा कानून व्यवस्था कायम रहे इसके लिए धारा-144 प्रभावी की गई है।
ऐसी स्थिति में संपूर्ण सीमा क्षेत्र में मास्क की अनिवार्यता, सार्वजनिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर आवागमन बिना मास्क प्रतिबंध रहेगा। रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। आवश्यक सेवाओं के वाहन, मालवाहक वाहन, एंबुलेंस को रात्रि कर्फ्यू में आवागमन की सुविधा होगी। शादी समारोह में एक साथ 200 अतिथियों को मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी।
अनावश्यक भीड़ समूह को प्रतिबंधित किया गया है तथा सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नहीं होंगे। समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।
व्यक्तियों के समूह, राजनीतिक संगठन एवं उसका सदस्य/कार्यकर्ता तथा कोई भी संस्था के सदस्य द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने तथा अफवाहों का प्रचार करने पर कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक सद्भाव खराब हो कोई ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार-प्रसार नहीं करेगा। बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन, जुलूस, चक्का जाम, जनसभा व विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजन पर आयोजक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।