अमेठी सिटी। न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय सुल्तानपुर ने गौरीगंज के गुवावां गांव निवासी बृजमोहन की ओर से दायर वाद पर सुनवाई करते हुए पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने गौरीगंज पुलिस को मामले में विधिक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
बृजमोहन के अनुसार गांव निवासी शत्रोहन, उसकी पत्नी मनीषा और पुत्रियां तारा, रीतू व प्रिया ने पुरानी रंजिश में 11 जनवरी की शाम करीब साढ़े पांच बजे उनके घर पहुंचकर गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने घर में घुसकर उनकी पिटाई कर दी। बीचबचाव करने पहुंचीं पत्नी कमला देवी, पुत्री किरन और पुत्र गौरव को भी पिटाई में चोटें आईं।
आरोप है कि घटना के दौरान घर का सामान भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और किसी तरह मामला शांत कराया। घायल पक्ष का जिला अस्पताल गौरीगंज में मेडिकल परीक्षण कराया गया। बृजमोहन ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। बाद में पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थना पत्र भेजा गया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश जारी किया।