अमेठी सिटी। मोहनगंज में युवक की पिटाई के बाद हुई मौत के मामले में रायबरेली की अदालत ने दंपती को आठ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
रायबरेली की एडीजे प्रथम अदालत ने महेश प्रसाद और उसकी पत्नी मालती को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार मोहनगंज में राहुल को लाठी-डंडों से पिटाई कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना कर दंपती के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडीजे प्रथम रायबरेली की अदालत ने महेश प्रसाद और मालती को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अदालत ने आदेश में कहा कि अर्थदंड की धनराशि निर्धारित अवधि में जमा करनी होगी, अन्यथा दोनों को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।