अंबेडकरनगर। चाकू मारकर छह वर्ष पहले की गई हत्या के दो आरोपियों को जनपद न्यायाधीश राम सुलीन सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आपस में सगे भाई हैं। उन पर साढ़े 11, साढ़े 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
आलमपुर अखई निवासी कैलाशनाथ ने दो जुलाई 2018 को मालीपुर थाने में दी तहरीर में कहा था कि एक दिन पहले रात 11 बजे दो सगे भाई रामपूजन व अमरजीत उसके घर आए। वहां बाहर सो रहे पिता को पीटने लगे। इसी बीच उनका भाई कपिलदेव वहां पहुंचा तो आरोपियों ने उसके पेट में चाकू मार दिया, इसके बाद भाग गए। इससे उसकी मौत हो गई। आरोप लगाया कि कपिलदेव को रामपूजन ने घटना वाले दिन अपनी बहन से मंजू से बात करते देख लिया था। इसे लेकर उसे शक था कि कपिलदेव का उसकी बहन से अवैध संबंध है। इसके चलते ही उसने हत्या की थी। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
इसी मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद जनपद न्यायाधीश रामसुलीन सिंह ने दोनों सगे भाइयों को हत्या करने का दोषी पाया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि अर्थदंड अदा न किए जाने पर तीन तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।