अंबेडकरनगर। मारपीट व दलित उत्पीड़न के मुकदमे में विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट रामबिलास सिंह ने आरोपी को तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2016 में आलापुर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है।
दर्ज कराए केस में वादी मुकदमा रामसिंगार ने बताया कि वह आलापुर में राजस्व निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के चलते वह परिवार व ग्रामीणों के साथ दाह संस्कार के लिए चहोड़ा घाट गए थे। इसी दौरान लखमीपुर निवासी राकेश यादव अपने साथियों के साथ आए और उनके पुत्र बृजभूषण व शिशिर को लाठी डंडे से पीटा। असलहे से फायर कर जानलेवा हमला भी किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेजा था। इन दिनों आरोपी जमानत पर था। इस बीच मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने उसे तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।