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Ambedkar Nagar News: छेड़खानी में दोषी को साढ़े तीन साल की सजा

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अंबेडकरनगर। जैतपुर इलाके में नाबालिग छेड़खानी के वर्ष 2019 के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहन कुमार की अदालत ने बृहस्पतिवार को विजय नरायन चौबे को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर कुल आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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मामला 28 अगस्त 2019 का है। जैतपुर के एक गांव में पीड़िता घर पर अकेली पशुशाला की सफाई कर रही थी। इसी दौरान विजय नरायन चौबे ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने और शोर मचाने पर आरोपी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पीड़िता के पिता ने अगले दिन जैतपुर थाने में तहरीर दी थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए। पीड़िता ने घटना का समर्थन किया, जबकि गवाह ने भी घटना देखने की बात कही। न्यायालय ने गवाहों के बयानों में मामूली विरोधाभास को स्वाभाविक मानते हुए बचाव पक्ष के तर्कों को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद विजय नरायन को दोषी पाया और सजा सुनाई। संवाद
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