अंबेडकरनगर। जानलेवा हमले के मामले में अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम डॉ. जया पाठक ने दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। मामला चार वर्ष पहले अहिरौली थाना क्षेत्र का है। अशरफपुर बरवां निवासी रामबहादुर वर्मा ने दर्ज कराए केस में कहा कि उनके छोटे भाई प्रमोद कुमार घर के बाहर सो रहे थे।
इसी बीच द्वारिका प्रसाद व उनके पुत्र रामअशीष ने जानलेवा हमला किया, इसमें प्रमोद गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में कोर्ट ने जमानत मंजूर कर दी। मुकदमे के दौरान एक आरोपी द्वारिका का निधन हो गया। अब इस मामले में अभियोजन पक्ष ने आरोपी को लेकर कई मजबूत साक्ष्य कोर्ट में रखे। इस पर अपर जिला जज ने दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 18 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। आदेश में कहा कि अर्थदंड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। (संवाद)