अंबेडकरनगर। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2025 के लिए निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों की चुनाव खर्च सीमा और नामांकन शुल्क जारी कर दिया गया है। ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी चुनाव में अब 1.25 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे, जबकि 2021 में यह सीमा 75 हजार रुपये थी। नामांकन शुल्क 300 से बढ़ाकर 600 रुपये और जमानत राशि 2 हजार से बढ़ाकर 3 हजार रुपये कर दी गई है।
ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी अधिकतम 10 हजार रुपये तक चुनावी प्रचार में खर्च कर सकेंगे। नामांकन शुल्क 200 रुपये और जमानत राशि 800 रुपये है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला प्रत्याशियों को इसमें आधी छूट मिलेगी। क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) के लिए खर्च सीमा 75 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। नामांकन शुल्क 600 रुपये और जमानत राशि 3 हजार रुपये तय की गई है। आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों के लिए यह राशि आधी रहेगी। जिला पंचायत सदस्य अब अधिकतम 2.5 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। पिछली बार यह सीमा 1.5 लाख रुपये थी। नामांकन शुल्क 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपये और जमानत राशि 4 हजार से बढ़ाकर 8 हजार रुपये कर दी गई है।
क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद के प्रत्याशी 3.5 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे, जबकि 2021 में यह सीमा 2 लाख रुपये थी। नामांकन शुल्क 2 हजार रुपये और जमानत राशि 5 हजार रुपये रखी गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अब अधिकतम 7 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। पहले यह सीमा 4 लाख रुपये थी। नामांकन शुल्क 3 हजार रुपये और जमानत राशि 25 हजार रुपये तय की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सभी शुल्कों में आधी राहत मिलेगी।