अंबेडकरनगर। अमर उजाला की खबरों ने एक बार फिर अपना असर दिखाया है। कीटनाशक व कृषि बीज दुकानदारों का पुलिसिया उत्पीड़न सामने आने के बाद उन्हें राहत दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने दुकानों के खुलने और बंद होने का समय निर्धारित करते हुए बाकायदा आदेश जारी कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि इस तरह की दुकानें सुबह 9 बजे खुलेंगी और शाम 5 बजे बंद हो जाएंगी। कीटनाशक व बीज विक्रेताओं ने जिला प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा है कि इससे वे बेफिक्र होकर अब अपना कारोबार कर सकेंगे।
बीते दिनों सिर्फ अमर उजाला ने अत्यंत प्रमुखता से कीटनाशक एवं बीज विक्रेताओं के पुलिसिया उत्पीड़न का मामला प्रकाशित किया था। इसमें 11 बजे ही दुकान बंद करा देने के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत की गई थी। अमर उजाला ने व्यापारियों का दर्द उजागर किया तो डीएम सैमुअल पॉल एन ने उसका प्राथमिकता से संज्ञान लिया। कृषि विभाग से रिपोर्ट तलब करने के बाद अब दुकानों के खुलने और बंद होने का समय निर्धारित कर दिया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट सैमुअल पॉल एन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि शासन के निर्देश पर जिले में अभी भी आंशिक कोरोना कर्फ्यू लागू है। शासन ने इस दौरान भी खाद व बीज की दुकानें खोलने की अनुमति किसानों के हितों को देखते हुए दी है। ऐसे में यह दुकानें सुचारु रूप से खुली रहें यह तय करना होगा। आदेश में कहा गया है कि खाद, बीज और कीटनाशक दवा की दुकानें सुबह 9 बजे खुलेंगी और शाम 5 बजे बंद हो जाया करेंगी। दुकान पर न तो भीड़ लगे और न ही शासन के किसी निर्देश का उल्लंघन होने पाए। दुकानदार, कर्मचारी और ग्राहक अनिवार्य रूप से मास्क लगाए रहेंगे।
जिला प्रशासन के इस फैसले का कीटनाशक एवं बीज विक्रेताओं ने बढ़-चढ़कर स्वागत किया है। अकबरपुर के कीटनाशक एवं बीज विक्रेता अनिरुद्ध मिश्र ने कहा कि निश्चित रूप से जिला प्रशासन के इस फैसले से जिले के सभी कीटनाशक व बीज विक्रेताओं को राहत मिलेगी। वे चिंतामुक्त होकर अपना कारोबार कर सकेंगे।