अंबेडकरनगर। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी रामविलास सिंह ने मारपीट व एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में दोषी को एक वर्ष की सजा और छह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
सम्मनपुर के कजपुरा गांव के अनुसूचित जाति के दरशूराम की भूमि को गांव के चलाकू पाल उर्फ नन्हेलाल ने कब्जा कर लिया था। इसके लिए उसने थाना समाधान दिवस पर प्रार्थनापत्र दिया था। इसी बात को लेकर आठ जनवरी 2011 की शाम को चलाकू ने गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी। जमीन की पैमाइश कराने की बात कहने पर वह आग बबूला हो गए। साथियों के साथ लाठी, फरसा समेत उन पर हमलाकर दिया, इससे काफी चोटें आई थीं। दरशूराम की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। इसी मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने सजा सुनाई है। संवाद