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Ambedkar Nagar News: ट्रेन से महिला का पर्स चोरी करने में दोषी को पांच साल सश्रम कारावास

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अंबेडकरनगर। जम्मू तवी एक्सप्रेस में महिला का बैग चोरी करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित द्वितीय भारतेंदु प्रकाश गुप्ता की अदालत ने बृहस्पतिवार को दोषी रामकीरत वर्मा को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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पीड़िता आभा शर्मा ने जीआरपी अकबरपुर थाने में 13 अप्रैल 2017 को प्राथना पत्र दिया था कि वह कोलकाता से बरेली के लिए जम्मू तवी एक्सप्रेस में अपने पति राजेश शर्मा के साथ सवार थीं। खाना खाने के बाद वह और उनके पति सो गए थे। सुबह करीब 5:40 बजे उनकी आंख अकबरपुर और मालीपुर रेलवे स्टेशन के बीच में खुली। इस दौरान उनका बैग गायब था। महिला के अनुसार उनके बैग में 82 हजार रुपये कीमत की एक हीरे की अंगूठी व 16200 रुपये नकद रखे थे। उसके अलावा अन्य तमाम दस्तावेज भी बैग में रखे थे।
अकबरपुर जीआरपी ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। इसमें रामकीरत वर्मा निवासी जलालनपुर नैपुरा के इब्राहिमपुर का नाम सामने आया था। आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से नकदी व अन्य सामान बरामद किया गया था। इस मामले में विचारण न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित द्वितीय में चला। न्यायाधीश भारतेंदु प्रकाश गुप्ता ने अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों व साक्ष्यों का परीक्षण किया। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने रामकीरत वर्मा को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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