अंबेडकरनगर। तहसील सभागार अकबरपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें उपभोक्ता अधिकार, संरक्षण अधिनियम, स्थायी लोक अदालत की सेवाएं, मध्यस्थता का महत्व और आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सचिव/एडीजे भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता ने छह मुख्य अधिकारों सुरक्षा, सूचना, चयन, सुनवाई, निवारण और उपभोक्ता शिक्षा की जानकारी दी। तहसीलदार संतोष कुमार ने राजस्व विभाग की प्रमुख सेवाओं वरासत, फार्मर रजिस्ट्री, दुर्घटना कल्याण योजना और एसआईआर के बारे में बताया। स्थायी लोक अदालत के सदस्य सुरेन्द्र मिश्र ने बताया कि यातायात, डाक/टेलीफोन, बिजली, जल, सफाई, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा और हाउसिंग से जुड़े विवादों का निस्तारण स्थायी लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर किया जाता है। प्रभारी एसडीएम संजय मिश्र, तहसीलदार संतोष कुमार, सुरेंद्र प्रसाद मिश्र, नामित अधिवक्ता रामचन्द्र वर्मा, राजेश कुमार तिवारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे।