अंबेडकरनगर। महरुआ क्षेत्र के अतरौला निवासी अजय कुमार की जेल में हुई मौत के मामले में तत्कालीन एसडीएम सदानंद सरोज की याचिका पर हाईकोर्ट ने 20 नवंबर को पुलिस अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट के साथ तलब किया है।
मां शिवकुमारी ने 20 अप्रैल 2025 को हत्या का आरोप लगाते हुए न्यायालय से कार्रवाई की गुहार लगाई थी। इसमें अनिल कुमार निवासी चपरा महमदपुर के अलावा एसओ महरुआ, एसडीएम भीटी व जेल अधीक्षक को प्रतिवादी बनाया था। शिवकुमारी के मुताबिक अजय की 28 मार्च 2025 की रात अनिल कुमार से कहासुनी हुई थी, जिसकी रिकॉर्डिंग दूसरे दिन अनिल ने वायरल कर दी थी। वायरल ऑडियो के आधार पर 29 मार्च को अजय को पुलिस ने गिरफ्तार कर एसडीएम भीटी की कोर्ट में पेश किया, जहां से जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेज दिया था। 30 मार्च की रात युवक की मौत हो गई थी। 10 सितंबर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के बाद सीओ भीटी को आदेश दिया कि प्रार्थना पत्र के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना करें। मामले में सीओ की ओर से दाखिल की गई पुर्नविचार याचिका को छह अक्तूबर काे जिला जज कोर्ट से खारिज कर दिया गया था। प्रकरण में तत्कालीन एसडीएम भीटी सदानंद सरोज की ओर से फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस प्रकरण में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश राजीव सिंह ने 20 नवंबर को सुुनवाई की तारीख मुकर्रर की है। डीएम व एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस अधिकारी के जरिए पूरे प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।