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हर्ष फायरिंग के दोषी को सात साल की सजा

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अंबेडकरनगर। बारात में लाइसेंसी असलहे से हर्ष फायरिंग करने के दौरान युवक के घायल हो जाने के मामले के दोषी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ने सात साल की सजा सुनायी है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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वर्ष 2014 में मालीपुर थाने में तैनात एसआई घनश्याम मिश्र ने एक मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि वह 25 फरवरी की रात टीम के साथ गश्त पर थे। इस बीच सूचना मिली कि आजनपारा के अतरौरा गांव में हरेंद्र यादव के घर बारात आयी है। यहां करीब एक हजार लोगों की भीड़ जमा है। सभी उल्लास के साथ पटाखे आदि दगा रहे हैं। भीड़ में किसी की ओर से लाइसेंसी असलहे से फायरिंग की गई, जिससे गांव निवासी कुलदीप यादव घायल हो गया है।
जानकारी मिलते ही वे मौके पर पहुंचे तो पता चला कि घायल को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। विवेचना के दौरान पता चला कि भीड़ में फायरिंग करने वाला अतरौरा निवासी पंकज कुमार यादव है। सत्र परीक्षण के लिए मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ डॉ. रीमा बंसल के समक्ष पेश हुआ। सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलेश कुमार शुक्ल ने न्यायाधीश के समक्ष आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायाधीश ने पंकज यादव को दोषी पाते हुए सात साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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