अंबेडकरनगर। सब्जी व फल की थोक दुकानें रात 10 से सुबह सात बजे तक व फुटकर दुकानें सुबह सात बजे से देर शाम सात बजे तक ही खुलेंगी। मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के बीच डोर स्टेप डिलेवरी पर अधिक जोर दिया जाए। यह दिशा निर्देश बुधवार को जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने जारी किया है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए फल व सब्जियों की दुकानों के खुलने व बंद होने के समय का निर्धारण करते हुए चेतावनी दी गई कि यदि किसी ने इसका उल्लंघन किया, तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 17 मई तक लॉकडाउन जारी रखने का निर्देश बीते दिनों जारी किया था। हालांकि ग्रीन जोन वाले क्षेत्रों में सशर्त छूट दिए जाने की भी घोषणा की गई थी। नई गाइडलाइन के अनुसार एक दिन पहले 42वें दिन जिले में जिंदगी पटरी पर लौटती नजर आई थी।
इस बीच फल व सब्जी की दुकानों पर भीड़भाड़ न एकत्र हो, इसके लिए प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र के हवाले से जारी निर्देश में सब्जी व फल के थोक व फुटकर दुकानों के खुलने व बंद होने के समय को निर्धारित किया गया है। जारी विज्ञप्ति के अनुसार स्थानीय फल-सब्जी मंडी जहां से फुटकर विक्रेता थोक में फल व सब्जी खरीदते हैं, वह दुकानें रात्रि 10 बजे से सुबह 7 बजे तक ही खुलेंगी। फल व सब्जी की फुटकर दुकानों सुबह 7 बजे से देर शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी।
निर्देश में कहा गया कि सब्जी व फल बिक्री के लिए डोर स्टेप डिलीवरी पर जोर दिया जाए। डोर स्टेप डिलेवरी के दौरान न सिर्फ मास्क लगाया जाए बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाए। चेतावनी दी गई है कि यदि किसी ने इसका उल्लंघन किया तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।