अंबेडकरनगर। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के गनेशपुर में संचालित अवैध स्वीमिंग पूल में डूबने से युवक की मौत के मामले में 22 दिन बाद एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में पूल संचालक को मुख्य आरोपी बनाया गया है।
गनेशपुर में साईं ग्रैंड मैरिज लॉन है, जिसमें अवैध रूप से स्वीमिंग पूल संचालित हो रहा था। अहिरौली थाने के अन्नावा बाजार निवासी शिवम अग्रहरि (30) 12 जून को अपने दोस्तों के साथ इसी स्वीमिंग पूल में नहाने आए थे। पूल में डूबने से शिवम की मौत हो गई। शिवम के भाई ने स्वीमिंग पूल संचालक के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने मामला दबा दिया था। अवैध रूप से संचालित तरणताल की जांच के लिए एडीएम डॉ. सदानंद गुप्ता ने जांच के आदेश दिए थे।
एसडीएम अकबरपुर पवन जायसवाल ने स्वीमिंग पूल की जांच की, जिसमें कई खामियां सामने आईं थीं। स्वीमिंग पूल का पंजीयन भी नहीं था। उन्होंने जांच रिपोर्ट एडीएम को सौंप दी। बताया जा रहा है कि इसी जांच रिपोर्ट के आधार पर एसपी डॉ. कौस्तुभ ने एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करने का आदेश दिया है। एसपी का आदेश मिलते ही बुधवार को अकबरपुर पुलिस ने स्वीमिंग पूल संचालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया। कोतवाल बीरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि एसपी के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई है। जांच करके विधिक कार्रवाई की जाएगी।