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Ambedkar Nagar News: किशारी के अपहरण के आरोपी चचेरे भाई की जमानत याचिका खारिज

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अंबेडकरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय-प्रथम परविंद कुमार ने किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और शादी का झांसा देने के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार चचेरे भाई अमित उपाध्याय की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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मामला थाना अकबरपुर क्षेत्र से जुड़ा है। यहां 23 मार्च 2025 को एक महिला ने अपनी 14 वर्षीय बेटी के घर से लापता होने की सूचना दी थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। इस दौरान किशोरी के चचेरे भाई अमित उपाध्याय को आरोपी बनाया गया। एक साल पूर्व आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और वह तबसे निरुद्ध है। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ दिल्ली ले गया और शादी का दबाव बनाया। पीड़िता के न्यायालय में दर्ज बयानों में यह सामने आया कि वह आरोपी के संपर्क में थी और उसके साथ दिल्ली गई, जहां आरोपी ने उसे अपने परिचितों के पास रखा और शादी के लिए दबाव डाला।
बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। दोनों के बीच पहले से जान-पहचान थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पाया कि मामला गंभीर प्रकृति का है और आरोपी द्वारा नाबालिग को शादी का झांसा देकर ले जाने के आरोप प्रथम दृष्टया स्थापित होते हैं। अदालत ने आरोपी अमित उपाध्याय की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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