अंबेडकरनगर। शहर कोतवाली इलाके में मार्च माह में महिला से दुष्कर्म के प्रयास और ब्लैकमेल करने के आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है। वहीं भीटी इलाके में धोखाधड़ी कर वरासत कराने के आरोपी की भी जमानत याचिका खारिज हुई है।
अकबरपुर क्षेत्र की एक किशोरी ने 14 मार्च 2025 को पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया था कि गांव के अस्मित पटेल ने उसके साथ अपनी एक फोटो खींच ली। इसे दिखाकर वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था। 14 मार्च को किशोरी घर पर अकेली थी तो आरोपी वहां पहुंच गया था और दुष्कर्म का प्रयास किया था। विरोध करने पर मारपीट की। ग्रामीणों के पहुंचने पर आरोपी जानमाल की धमकी देते हुए चला गया था।मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी की ओर न्यायालय के समक्ष जमानत याचिका प्रस्तुत की गई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहन कुमार ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अपील खारिज कर दी है।
वहीं, भीटी तहसील क्षेत्र के विनोद कुमार सिंह ने एक जनवरी 2024 को अहिरौली के ककरहिया निवासी राहुल वर्मा समेत तीन लोगों पर जालसाजी कर फर्जी दस्तावेजों के सहारे वरासत कराने और जमीन का बैनामा कराने का मुकदमा दर्ज कराया था।
इस मामले में पुलिस की ओर से जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। राहुल वर्मा की ओर से दाखिल जमानत याचिका को जिला जज रामसुलीन सिंह ने सुनवाई करते हुए निरस्त कर दिया है।