अंबेडकरनगर। न्यायालय ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी की शुक्रवार को जमानत याचिका खारिज कर दी।
अकबरपुर कोतवाली निवासी युवती के मुताबिक छवनिया संघतिया (सिझौली) निवासी अवधेश निषाद बीते पांच वर्ष तक शादी का झांसा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। शादी की बात करने पर टाल मटोल करता था। उससे 40 हजार रुपये भी ले लिए थे। 12 जून 2025 को शादी का दबाव डालने और अपने रुपये वापस मांगने पर जाति सूचक गालियां देने के साथ ही उसकी पिटाई की और जान से मारने की धमकी भी दी थी। आरोप था कि उसपर गर्म चाय भी फेंक दी। शहजादपुर तिराहे पर मौजूद लोगों ने उसकी जान बचाई थी।
कोतवाली जाने पर केस नहीं दर्ज किया गया था। एसपी के आदेश के बाद 16 मई को अकबरपुर कोतवाली में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को 29 मई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसी मामले में 18 जून को अवधेश निषाद के परिजनों ने जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे प्रभारी विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ने खारिज कर दी है। (संवाद)