अंबेडकरनगर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कपड़ा व्यवसायियाें से लूट के मामले में गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों को जमानत दे दी है। जहांगीरगंज के नैवारी दुराजपुर के कपड़ा व्यवसायी मोहम्मद रईस व हंसवर के मुंडेहरा रसूलपुर के मोहम्मद जलाल के साथ विगम 11 अप्रैल की सुबह बिड़हरघाट पुलिस चौकी के निकट कार सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। बदमाशों ने पिस्तौल के दम पर 18 लाख से अधिक की लूट को अंजाम दिया था।
इस मामले में पुलिस ने आजमगढ़ के अतरौलिया के पकुआडीह के अरमान उर्फ पहलवान उर्फ छोटू, अतरैठ के अभिषेक यादव, हंसवर के मुंडेरा रसूलपुर के शाहिद, बसखारी के सफाईकर्मी आयुष वर्मा, सिंहोरा के शिवनंदन यादव, दुराजपुर के मनीष वर्मा, समेत अन्य को गिरफ्तार किया था। इस मामले में कारागार में निरुद्ध मनीष वर्मा, अरमान व शिवनंदन यांदव ने न्यायालय में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था।
आरोपी मनीष वर्मा की तरफ से न्यायालय में पेन ड्राइव पेश की। इसमें घर से उठाने के बाद तिलकटांडा के पास गिरफ्तारी दिखाए जाने की बात कही गई। शिवनंदन और अरमान की ओर से स्वयं को फंसाए जाने की बात कही गई। अभियोजन के तरफ से जमानत का विरोध किया गया। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के साक्ष्यों को परखा और इसके आधार पर आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली।