अंबेडकरनगर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने 30 मार्च को नाबालिग से दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने के आरोपी सुंदरम उर्फ कल्लू की जमानत अर्जी खारिज कर दी। सुंदरम उर्फ कल्लू पर शादी का झांसा देकर किशोरी से शारीरिक संबंध बनाने का आरोप था।
अकबरपुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि मोहल्ले के सुंदरम उर्फ कल्लू ने उनकी नाबालिग पुत्री को शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। शादी की बात करने पर आरोपी ने अश्लील फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। मेडिकल रिपोर्ट में भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए राजनीतिक रंजिश में फंसाने का दावा किया था। न्यायालय ने केस डायरी और पत्रावली का अवलोकन किया। आरोपी की घटना में संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध पाए गए। साथ ही, तथ्यों को देखते हुए न्यायालय ने जमानत अर्जी निरस्त कर दी। (संवाद)