अंबेडकरनगर। इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज लखनऊ के बीयूएमएस पाठ्यक्रम में मैनेजमेंट कोटे से प्रवेश दिलाने के नाम पर साढ़े आठ लाख रुपये ऐंठने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा यादव ने टांडा पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले में पिता-पुत्र को आरोपी बनाया गया है।
अहिरौली के मिझौड़ा निवासी फिरदौस आलम ने कोर्ट को बताया कि टांडा के हयातगंज पश्चिम मोहल्ला निवासी भुल्लन और उसके बेटे रिजवी ने उनका दाखिला मैनेजमेंट कोटे से कराने का आश्वासन दिया था। इसके एवज में 12 अप्रैल 2017 को उनसे आठ लाख 49 हजार रुपये नकद लिया था।
दाखिला न होने पर असगर खान के साथ जब उनके घर रुपये वापस मांगने गए। इस पर उनको गालियां देने के साथ ही रुपये वापस न करने की धमकी दी थी। कई बार प्रयास के बाद भी रुपये न देने पर पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके बाद कोर्ट की शरण ली।