अंबेडकरनगर। किशोरी से छेड़छाड़ तथा धमकी देने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट मोहन कुमार ने आरोपी को साढ़े तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला पांच वर्ष पहले भीटी थाना क्षेत्र का है। वादी ने तहरीर देकर बताया कि उसकी लगभग 14 वर्षीय नातिन को गलत नीयत से गांव के युवक रामू नपे पकड़ लिया। कपड़ा आदि उतारने की कोशिश की। इसी बीच परिजनों के पहुंच जाने पर वह धमकी देते हुए भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था।
इसी मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष जरूरी तथ्य रखे। विशेष न्यायाधीश मोहन कुमार ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को तीन वर्ष छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अलग-अलग धाराओं में कुल पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। आदेश में कहा गया कि अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। संवाद