अंबेडकरनगर। किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मोहन कुमार ने दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर कुल 36 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
मामला अलीगंज थाना क्षेत्र में सात वर्ष पहले का है। एक व्यक्ति ने तहरीर देकर कहा कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री को बलुहवा गांव निवासी अभिषेक मौर्य ने शादी का झांसा देकर प्रेम प्रसंग किया। उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। इसके बाद विवाह से इन्कार कर दिया। इससे दुखी होकर उनकी पुत्री ने अभिषेक के घर के सामने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली। इससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। बाद में उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे जमानत मिल गई। अब इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मोहन कुमार ने आरोपी को 10 वर्ष जेल की सजा सुनाई। अर्थदंड लगाते हुए कहा कि इसकी अदायगी न करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड में से तीन चौथाई राशि किशोरी के परिजनों को देने का भी निर्देश दिया।