अंबेडकरनगर। पिछले दिनों जिले में आयोजित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अलग-अलग पदों के लगभग 20 हजार 10 प्रत्याशियों की जमानत राशि निर्वाचन विभाग जब्त करने की तैयारी में है। विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने वाले सिर्फ 14 प्रत्याशियों ने जमानत राशि वापस के लिए आवेदन किया था। विभाग ने ऐसे सभी प्रत्याशियों की लगभग 31 हजार रुपये की धनराशि वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। जल्द ही निर्वाचन विभाग 14 प्रत्याशियों की जमानत राशि वापस करते हुए शेष अन्य 20 हजार 10 प्रत्याशियों की 1.89 करोड़ रुपये जमानत राशि जब्त कर लेगा।
बताते चलें कि जिले में इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मई माह में संपन्न हुआ था। इसमें सदस्य जिला पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत व ग्राम प्रधान पद के लिए जिले से हजारों की संख्या में प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद निर्वाचन विभाग ने हारे हुए प्रत्याशियों को अपनी जमानत राशि वापस लेने के लिए आवेदन का समय दिया। निर्वाचन विभाग से 2 अगस्त 2021 की अंतिम तिथि आवेदन के लिए निर्धारित की गई थी। जमानत धनराशि वापसी के लिए महज 14 प्रत्याशियों ने ही अपना आवेदन किया।
इसमें सदस्य जिला पंचायत के 7 प्रत्याशी, सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2, प्रधान पद के 4 व ब्लॉक प्रमुख पद के 1 प्रत्याशी ने अपनी धरोहर राशि वापसी के लिए दावा किया। ऐसे में निर्वाचन विभाग अब सदस्य पंचायत के 7 प्रत्याशियों का 18 हजार, बीडीसी के 2 प्रत्याशियों का 4 हजार, प्रधान पद के 4 प्रत्याशियों का 4 हजार व ब्लॉक प्रमुख पद के 1 प्रत्याशी का 5 हजार रुपए सहित कुल 31 हजार रुपये के भुगतान की प्रक्रिया में जुटा है।
उधर ग्राम प्रधान, बीडीसी व सदस्य जिला पंचायत के पद पर चुनाव लड़ने वाले 20 हजार 10 प्रत्याशियों ने धरोहर राशि वापस किए जाने को लेकर आवेदन न करने पर निर्वाचन विभाग उनकी जमानत राशि जब्त करने की तैयारी में है। निर्वाचन विभाग के मुताबिक इन प्रत्याशियों का लगभग 1 करोड़ 89 लाख 73 हजार 200 रुपये की जमानत राशि जब्त की जाएगी। इसके लिए सभी जरूरी प्रक्रिया अपनायी जा रही है।
जल्द पूरी होगी प्रक्रिया
निर्वाचन विभाग के गाइडलाइन का पालन करते हुए जमानत राशि वापस पाने के लिए आवेदन करने वाले 14 प्रत्याशियों का जल्द भुगतान किया जाएगा। शेष 20 हजार 10 प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। -अशोक कुमार कनौजिया, उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम