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जहां के लिए अनापत्ति, वहीं होगा वाहन के पते का पंजीकरण 

Fri, 18 Dec 2020 09:46 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
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मुकदमा - फोटो : demo pic
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि दूसरे राज्य में पंजीकृत वाहन स्वामी का पता बदलने के लिए जिस जिले के लिए अनापत्ति मिली है, उसी जिले में पंजीकृत पता दर्ज होगा। दूसरे जिले में नही दर्ज हो सकता। याची का वाहन नागालैंड का है। गोरखपुर के लिए नागालैंड ने अनापत्ति दी है। याची देवरिया में पंजीकृत पता देना चहता था। कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केशरवानी तथा न्यायमूर्ति डा. वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राजकुमार सिंह की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। 
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कोर्ट ने याची को कहा है कि वह या तो देवरिया के लिए अनापत्ति प्राप्त करे या वह गोरखपुर में पंजीकृत पता दर्ज कराए। देवरिया में इसी आधार पर पता पंजीकृत करने से इंकार कर दिया था कि अनापत्ति गोरखपुर के लिए है।
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