25 जून को न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता तथा न्यायमूर्ति एस ए एच रिजवी की अदालत में खुशबू देवी का केस लगा था। जब सुनवाई का वीडियो लिंक याची अधिवक्ता को दिया गया तो उस समय वह स्कूटर से कहीं जा रहे थे। उन्होंने स्कूटर पर ही लिंक जोड़कर बहस शुरू कर दी। जिसपर कोर्ट ने नाराज़गी जताते हुए केस सुनने से इनकार कर दिया।