कानून और आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में हाजिर न होने पर स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने मधेपुरा बिहार के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सहित 70 लोगों की गिरफ्तारी और कुर्की वारंट जारी किया है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने जेष्ठ अभियोजन अधिकारी राधाकृष्ण मिश्र, लाल चन्दन और एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुनकर दिया है।
घटना आठ नवंबर 1993 की गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने की है। एसएचओ वीएन शर्मा ने सांसद पप्पू यादव और उनके 70 समर्थकों के खिलाफ कानून और आचार संहिता के उल्लंघन की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
आरोप है कि विरोधी राजनैतिक दलों की चुनावी सभाओं में गड़बड़ी करने के उद्देश्य से 19 गाड़ियों में असलहों से लैस होकर आ रहे थे। पुलिस ने जांच किया और उन लोगों के पास से पांच रिवाल्वर तथा बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए थे।
अभियुक्तगण काफी समय से कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। कोर्ट ने पप्पू यादव सहित सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट और कुर्की वारंट जारी किया है। प्रकरण की अगली सुनवाई 14 मार्च 2019 को होगी।