चित्रकूट जिले के मानिकपुर ब्लाक प्रमुख अरविंद मिश्रा एवं उनके भाई राकेश मिश्रा के विरुद्ध जिला न्यायालय इलाहाबाद ने वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामला 23 लाख रुपये की चेक के अनादरित होने का है। यह आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीतिवान निगम ने पंकज महेश्वरी के द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर सुनवाई के उपरांत एवं पत्रावली पर उपलब्ध कागजातों एवं डाक विभाग की रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद दिया। न्यायालय ने कहा कि आरोपितों को मुकदमे की पूरी जानकारी है परंतु गैरहाजिर हैं। इसलिए इनके विरुद्ध वारंट जारी किया जाए।
यह रहा मामला
प्रयागराज के कैंट क्षेत्र निवासी पंकज माहेश्वरी ने न्यायालय में अरविंद मिश्रा एवं इनके भाई राकेश मिश्रा के विरुद्ध एक परिवाद दाखिल किया है, जिसमें आरोप लगाया है कि उनकी चित्रकूट जिले के भरतकूप क्षेत्र में पत्थर की खदान है। यह दोनों भाई मां वैष्णो कंस्ट्रक्शन के नाम से एक क्रशर प्लांट चलाते हैं। उनकी खदान से पत्थर ले जाकर बेच दिया, राजकीय धन को जमा करना था।
वह भी जमा नहीं किया। पैसा मांगने पर 23 लाख रुपये दो चेक से दिया। जब यह चेक खाते में जमा की गया तो खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने की वजह से यह अनादरित हो गया। इन लोगों को नोटिस भेजा गया जोकि मिल गया। इसके बावजूद कोई जवाब नहीं दिया। तब मुकदमा दाखिल किया गया। न्यायालय की तरफ से इन लोगों को समन जारी किए गए। समन प्राप्त भी हो गया। इसके बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। तब न्यायालय ने वारंट जारी किया है।