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पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

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Warrant against former MP Harinarayan Rajbhar
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सभी केंद्र- स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए की खबरें
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(वाराणसी के लिए खास)
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पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। आचार संहिता और कानून के उल्लंघन के मुकदमे में उपस्थित न होने पर स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर के खिलाफ गैरजमानती वारंट और कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुनकर दिया है। घटना 20 मई 2014 की मऊ के मुहम्मदाबाद थाने की है। आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी हरिनारायण राजभर बिना अनुमति के 43 वाहनों पर लगभग 70 समर्थकों के साथ जा रहे थे। वाहनों पर पार्टी का झंडा-बैनर लगा रखा था और रोकने पर वह नहीं रुके थे। पुलिस ने आचार संहिता और कानून के उल्लंघन की धारा में मुकदमा दर्ज किया था।
(वाराणसी के लिए खास)
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विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ लंबित दोहरे
हत्याकांड के मुकदमे में अभियोजन की बहस पूरी
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। बांदा जेल में बंद विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ लंबित दोहरे हत्याकांड के मामले में अभियोजन की बहस पूरी हो गई है। बचाव पक्ष की बहस के लिए स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने एक जुलाई 2019 की तारीख नियत की है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एसपीओ हरिओंकार सिंह, लाल चंदन और एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुनकर दिया है।
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घटना 19 मार्च 2010 की मऊ के दक्षिण टोला थाने की है। वादी अशोक सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना में राम सिंह और आरक्षी सतीश की हत्या हुई थी। अभियोजन के अनुसार वादी के चचेरे भाई मन्ना सिंह की हत्या हुई थी, जिसमें राम सिंह चश्मदीद गवाह थे। घटना में विधायक मुख्तार अंसारी सहित पांच लोग नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में चल रही है। साक्ष्य समाप्त हो गया है। अभियोजन की बहस शुक्रवार को समाप्त हो गई है। बचाव पक्ष की ओर से बहस एक जुलाई से पेश की जाएगी।
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