वादी मुकदमा मो.अशरफ ने एफआईआर में दर्ज कथनों का समर्थन करते हुए कहा, अतीक के इशारे पर उसके नौ साथियों ने रंगदारी के तौर पर छह लाख रुपये लिए थे। इसमें चार लाख रुपये नकद और एक-एक लाख रुपये के दो चेक थे।
बाहुबली अतीक अहमद और उसके नौ गुर्गों के खिलाफ धूमनगंज थाने में चार वर्ष पूर्व दर्ज अपहरण, मारपीट और रंगदारी मांगने के मामले में पीड़ित का बयान दर्ज किया गया। जिला न्यायालय के मजिस्ट्रेटी कोर्ट में पहुंचकर पीड़ित/वादी मुकदमा ने अपना बयान दर्ज कराया। वादी अधिवक्ता राजेश गुप्ता अदालत में मौजूद थे।
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वादी मुकदमा मो.अशरफ ने एफआईआर में दर्ज कथनों का समर्थन करते हुए कहा, अतीक के इशारे पर उसके नौ साथियों ने रंगदारी के तौर पर छह लाख रुपये लिए थे। इसमें चार लाख रुपये नकद और एक-एक लाख रुपये के दो चेक थे। इसके अलावा उससे मारपीट और गाली-गलौज भी की थी। वादी का बयान दर्ज होने पर अभियुक्तों की ओर से कोई जिरह नहीं करते हुए स्थगन प्रार्थनापत्र पेश किया गया। साथ ही साक्षी की ओर से अदालत केसमक्ष अर्जी भी दी गई।