बलिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह
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सोमवार को जानलेवा चोट पहुंचाने के एक मामले में बलिया के बैरिया से विधायक सुरेंद्र सिंह स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए में पेश हुए। प्रकरण की सुनवाई के बाद कोर्ट ने शेष गवाही और अभियुक्त के बयान के लिए 10 नवंबर की तारीख नियत की है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रकरण से संबंधित सभी अभियुक्त व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों ताकि सभी का बयान दर्ज किया जा सके।
यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज डॉ बालमुकुंद ने एडीजीसी राजेश गुप्ता और विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह को सुन कर दिया है । सुनवाई के दौरान डीजीसी गुलाब चंद्र अग्रहरी भी उपस्थित थे। घटना आठ मई 2013 की बलिया के बैरिया थाने की है।
विधायक सुरेंद्र सिंह पर आरोप है कि अपने साथियों के साथ वादी मुकदमा पशुपति सिंह के घर में घुस कर उनके पुत्र अवधेश सिंह को जानलेवा चोट पहुंचाई थी। इस प्रकरण में सोमवार को विधायक स्पेशल कोर्ट में उपस्थित हुए और पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ कागजातों की औपचारिकता को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने विधायक सहित अन्य अभियुक्तों के बयान के लिए 10 नवंबर की तारीख लगाई है।