जिला प्रशासन पर कोर्ट के आदेश की अवहेलनाका आरोप
जवाब में सरकारी अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि बांध के नीचे की भूमि सेना की है और अंदावा का तालाब गंगा के किनारे है। मूर्ति विसर्जन की तैयारी जिला प्रशासन ने बना ली है। इस पर याची ने न्यायालय को बताया कि पूर्व में भी बांध के नीचे गंगा के करीब कृत्रिम तालाब में बिना किसी रोकटोक के जिला प्रशासन द्वारा मूर्ति विसर्जन कराया गया था। जिला प्रशासन न्यायालय के आदेशों की अवमानना कर रहा है। न्यायालय ने अपने 2014, 2015 और 2021 के आदेश में कहा है कि कृत्रिम तालाब बनाकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार मूर्ति विसर्जन कराया जाए।
याची की ओर से कहा गया कि पांच अक्तूबर को मूर्ति विसर्जन किया जाना है। समय रहते कोर्ट का आदेश आना जरूरी है। नहीं तो जिला प्रशासन अपनी मनमानी करेगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।