बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हो चुके हैं ओवरएज
सीसीआई ने एपीएस-2010 के मामले में मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन आयोग ने इसी आधार पर एपीएस-2013 की परीक्षा निरस्त कर दी थी। इस परीक्षा में भी शॉर्टहैंड में तीन फीसदी अतिरिक्त गलती को अनुमन्य किया गया था। आयोग ने परीक्षा निरस्त करने के बाद इस परीक्षा के पुराने अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन का मौका दिया था।
कई अभ्यर्थी परीक्षा निरस्त किए जाने के विरोध में कोर्ट चले गए। कोर्ट ने अभ्यर्थियों को राहत देते हुए आदेश दिया है कि चयन प्रक्रिया को जारी रखा जाए। यानी आयोग की ओर से दोबारा लिए गए आवेदनों के अब कोई मायने नहीं रह गए हैं। आयोग को वर्ष 2013 में जारी विज्ञापन के अनुसार ही चयन प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी और पुन: आवेदन की प्रक्रिया निरस्त करनी होगी।
दस साल से भर्ती पूरी होने का इंतजार कर रहे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवरएज भी हो चुके हैं। इन अभ्यर्थियों ने हाल ही में जारी एपीएस-2023 के विज्ञापन में आवेदन के लिए आयु सीमा में छूट भी मांगी थी, लेकिन आयोग ने कोई छूट नहीं दी। ऐसे में ओवरएज अभ्यर्थियों के पास अब एपीएस भर्ती-2013 ही अंतिम विकल्प रहा गया है। कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा के लिए क्वालीफाई कर चुके अभ्यर्थियों को अब परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है।