प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में मृतक आश्रित कोटे में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद रूबी सिंह की ओर से प्रदेश के सभी बीएसए को पत्र भेजकर निर्देश दिया गया कि मृतक आश्रित नियमावली के तहत बीएड, टीईटी/ सीटीईटी अर्हता वाले अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाए। शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता धारकों को नियुक्ति के लिए अहम समझा जाए।
पत्र में यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की ओर से 28 जून 2018 को शिक्षा स्नातक (बीएड) योग्यताधारी तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी/ सीटीईटी प्राथमिक स्तर) पास अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद के लिए निर्धारित योग्यता में शामिल किया गया है। बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा (23वें संशोधन) नियमावली 2019 के नियम-18 में सहायक अध्यापकों के लिए शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता का स्पष्ट उल्लेख है।
सचिव की ओर से कहा गया कि मृतक आश्रित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के बारे में अब कोई संशय नहीं रह गया है। इससे पहले देखा गया है कि मृतक आश्रित कोटे में स्थिति स्पष्ट नहीं होने से पहले तो अभ्यर्थियों को नियुक्ति न देकर बीएसए से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बीच दौड़ लगवाई जाती थी, अथवा अच्छी शैक्षिक योग्यता के बाद भी चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति के लिए कहा जाता था।