इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पावर कॉरपोरेशन से विद्युत वितरण कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक सामान्य नियोजन नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा डिस्कॉम आधारित कैडर व वरिष्ठता सूची जल्द तैयार करे। कोर्ट ने पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम के कर्मचारियों का एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन, एक जोन से दूसरे जोन व एक सर्किल से दूसरे सर्किल में स्थानांतरण करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए यह निर्देश दिया।
हाईकोर्ट ने यह आदेश अनुपम श्रीवास्तव व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा कि स्थानांतरित किए गए ज्यादातर कर्मचारी रिलीव हो चुके हैं। ऐसे में यह सोचना कि दूसरे जोन या सर्किल में जाकर उनकी वरिष्ठता कम हो जाएगी, सही नहीं है। जिन कर्मचारियों को अपनी वरिष्ठता आदि को लेकर शिकायत है वह सक्षम प्राधिकारी को प्रत्यावेदन दें। सक्षम अधिकारी दो सप्ताह के भीतर प्रत्यावेदन का निस्तारण करेगा।
याची के वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी की दलील दलील दी कि पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम का मुख्यालय वाराणसी में है। निगम ने 28 जून 2024 को स्थानांतरण आदेश जारी कर कई कर्मचारियों का विभिन्न जिलों में स्थित दूसरे जोन में स्थानांतरण कर दिया है। इसमें प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कौशाम्बी आदि जिले शामिल हैं। स्थानांतरण से कई कर्मचारी जो अपने जोन में वरिष्ठ थे दूसरे जोन में अपने ही कैडर के दूसरी कर्मचारियों से कनिष्ठ हो जाएंगे।