यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने याची अधिवक्ता एसडी सिंह जादौन, संजय सिंह तथा शिकायतकर्ता के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार मिश्र को सुनकर दिया है। कोर्ट ने कहा, याची के खिलाफ चार्जशीट दाखिल है। कोर्ट ने संज्ञान लेकर समन जारी किया है। याची विवेचना में कोई सहयोग नहीं कर रहा। फोन कॉल तक नहीं उठाता। ऐसे में यह नहीं कह सकते कि उसे झूठा फंसाया गया है।
याचिका पर गलत जानकारी के साथ जवाबी हलफनामा दाखिल करने वाले बांदा, कोतवाली नगर के दरोगा ब्रह्मदेव गोस्वामी के खिलाफ एसपी ने कार्रवाई करने की जानकारी भी दी। कोर्ट ने महानिबंधक को आदेश की प्रति प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी तथा एस पी बांदा को अनुपालनार्थ भेजने का निर्देश दिया है।