प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर फर्जी डिग्री का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराने के लिए दी गई अर्जी को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नम्रता सिंह ने आरटीआई कार्यकर्ता दिवाकर नाथ त्रिपाठी के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उनके अधिवक्ता के तर्कों को सुनने एवं कैंट थाने की आख्या का अवलोकन करने के बाद दिया है।