अनलॉक-5 की जिला प्रशासन ने भी रविवार को गाइड लाइन जारी कर दी। गाइड लाइन में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई तमाम छूट जिला प्रशासन की ओर से भी दी गई है। इसके तहत अब सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि आयोजन के लिए हॉल के अंदर क्षमता के 50 फीसदी या अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकते हैं। यह नियम 15 अक्तूबर के बाद ही लागू होगा।
जिलाधिकारी भानु चंद गोस्वामी की ओर से जारी की गई गाइड लाइन लागू होने के बाद शादी-विवाह समारोह से जुड़े लोगों को खासी राहत मिलेगी। गाइड लाइन में कहा गया कि प्रायोगिक कार्य के लिए कालेज संचालक चाहें तो 15 अक्तूबर से उसे खोल सकते हैं। लेकिन यह छूट स्नातक, परास्नातक आदि के लिए है। गाइड लाइन में 15 अक्टूबर से सिनेमाघर को आधी क्षमता के साथ खोले जाने की भी बात कही गई है।